हत्या के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित 50,000 के अर्थदंड की सजा
हत्या के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित 50,000 के अर्थदंड की सजा

बीते 14 नवंबर 2016 को थाना कोतवाली देहात पर राजेश कुमार यादव निवासी कन्डहुना पोस्ट बहर थाना कोतवाली देहात द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसके भाई राम नरेश यादव प्रातः समय करीब 9:30 बजे खेत के काम से डीजल लेकर खेत सींचने जा रहे थे. जब वह जगपाल सिंह के खेत के पास और रेलवे फाटक के नजदीक पहुंचे तो किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह रघुवंशी द्वारा की गई। विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त विनीत सिंह पुत्र ब्रजराज सिंह निवासी ग्राम कन्डहुना थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर एक बांका बरामद किया गया। जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव, न्यायालय कक्ष संख्या-15 हरदोई द्वारा दिनांक बीते 3 सितंबर को उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त विनीत सिंह पुत्र ब्रजराज सिंह निवासी कन्डहुना थाना कोतवाली देहात को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त विनीत उपरोक्त को 06 माह के अतिरिक्त कारावास का दंड भोगने की सजा सुनाई गई।