बरेली जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी जमा किए गए शस्त्रों का पूर्ण विवरण संबंधित शस्त्र विक्रेता अपनी स्टॉक पंजिका में रखें

बरेली, 17 दिसम्बर। जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारियों की सुविधा को देखते हुए प्रपत्र-08 (सेफ कस्टडी) में शस्त्र जमा करने की सीमा को निर्वाचन की समाप्ति तक शिथिल किया जाता है। उन्होंने शस्त्र विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह निर्धारित बीमा के अनुसार अपने पास से कस्टडी में शस्त्र जमा करेंगे तथा जितने भी शस्त्र उनके द्वारा जमा कराए जाएंगे, उतने शस्त्रों का बीमा कराना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि जमा किए गए शस्त्रों की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शस्त्र विक्रेता का होगा, शस्त्र विक्रेताओं द्वारा नवीनीकृत/अनवीनीकृत सभी प्रकार के शस्त्रों को जमा किया जा सकेगा। परन्तु निर्वाचन उपरांत शस्त्र वापसी के समय केवल नवीनीकृत लाइसेंस पर ही शस्त्र वापस किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी जमा किए गए शस्त्रों का पूर्ण विवरण संबंधित शस्त्र विक्रेता अपनी स्टॉक पंजिका में रखेंगे तथा शस्त्र जमा की रसीद संबंधित लाइसेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिदिन जमा किए गए शस्त्रों की लाइसेंसी के पूर्ण विवरण सहित सूची जिलाधिकारी कार्यालय को एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी। जमा किए गए शस्त्रों का सत्यापन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के पश्चात शस्त्र विक्रेताओं द्वारा ऐसे लाइसेंसियों के शस्त्र, जिनके शस्त्र किसी वाद में वांछित न हो एवं लाइसेंस नवीनीकृत है, को नियमानुसार शस्त्र वापस किए जाएंगे। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स मैगज़ीन

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